भोपाल। राजधानी की एमपी-एमएलए अदालत ने आज कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी को एक साल की सजा सुनाई है। साथ ही दस हजार रूपए का जुर्माना भी किया गया है। पटवारी और उनके सहयोगियों पर 2009 में राजगढ़ में ष्शासकीय कार्य में बाधा डालने का प्रकरण दर्ज हुआ था। इस मामले में बलवा सहित अन्य धाराएं भी लगाई गई थी।
श्राजगढ़ में हुई इस घटना को लेकर आज एमपी-एमएलए अदालत ने राजगढ़ में 2009 में घटित घटना को लेकर विधायक जीतू पटवारी को दोशी ठहराया है। उन्होंने एक साल की सजा सनाई गई है। साथ ही दस हजार रूपए का जुर्माना भी किया गया है। पूर्व मंत्री पटवारी और उनके साथ में कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी, समर्थक और प्रदेश कांग्रेस के विधि विभाग के अध्यक्ष अजय गुप्ता भी अदालत में मौजूद रहे। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहते जीतू पटवारी ने आंदोलन किया था। अदालत द्वारा सुनाई सजा पर पटवारी सेशन कोर्ट में जमानत की अपील कर सकते हैं। इसके लिए उनके पास एक माह का समय है। पटवारी को अदालत ने दो साल से कम की सजा सुनाई है, इसके चलते उनके चुनाव लड़ने पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
श्राजगढ़ में हुई इस घटना को लेकर आज एमपी-एमएलए अदालत ने राजगढ़ में 2009 में घटित घटना को लेकर विधायक जीतू पटवारी को दोशी ठहराया है। उन्होंने एक साल की सजा सनाई गई है। साथ ही दस हजार रूपए का जुर्माना भी किया गया है। पूर्व मंत्री पटवारी और उनके साथ में कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी, समर्थक और प्रदेश कांग्रेस के विधि विभाग के अध्यक्ष अजय गुप्ता भी अदालत में मौजूद रहे। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहते जीतू पटवारी ने आंदोलन किया था। अदालत द्वारा सुनाई सजा पर पटवारी सेशन कोर्ट में जमानत की अपील कर सकते हैं। इसके लिए उनके पास एक माह का समय है। पटवारी को अदालत ने दो साल से कम की सजा सुनाई है, इसके चलते उनके चुनाव लड़ने पर कोई असर नहीं पड़ेगा।