तबादले के लिए विभागीय मंत्री का अनुमोदन होगा जरूरी

0

शिक्षा विभाग ने जारी की गाइड लाइन
भोपाल। शिक्षा विभाग ने अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले को लेकर गाइडलाइन जारी किया है।  तबादले के लिए विभागीय मंत्री का अनुमोदन जरूरी होगा। स्थानांतरण के आवेदन जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा होंगे. कोई भी आवेदन सीधे संचालनालय स्तर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा।
शिक्षा विभाग द्वारा जारी की गाइड लाइन के अनुसार जिला स्तर पर पहले खाली पद की जांच होगी, फिर संचालनालय को भेजा जाएगा। सीएम राइज स्कूल, उत्कृष्ट, मॉडल स्कूलों में पदस्थ शिक्षकों के तबादले उसी श्रेणी की शालाओं में होगा। नवीन भर्ती द्वारा नियुक्त शिक्षकों के अन्य जिले में स्थानान्तरण रिक्त पद की उपलब्धता के आधार पर होगा। इसके लिए 5 अगस्त तक तबादले को लेकर आवेदन किए जा सकेंगे। आदेश में कहा गया है कि तबादले के कारण कोई भी स्कूल शिक्षक विहीन नहीं होना चाहिए। पिछली बार हुए तबादले में कई स्कूल शिक्षक विहीन हो गए थे।

Leave A Reply

To Top