पेंशनरों के महंगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी के जारी किए आदेश

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भोपाल। प्रदेश सरकार ने पेंशनरों के महंगाई राहत में बढ़ोतरी की है। सेवानिवृत कर्मचारिचों को 4 प्रतिशत महंगाई राहत बढ़ाने का आदेश जारी किया गया है। अब पेंशनरों को 38 से बढ़कर 42 फीसदी महंगाई राहत दी जाएगी।
बता दें कि बीते 22 अगस्त को शिवराज कैबिनेट ने पेंशनर्स और उनके परिवारों को महंगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी की मंजूरी दी थी। इसमें मध्य प्रदेश के पेंशनर्स और उनके परिवारों को एक जुलाई 2023 से महंगाई राहत की दर में वृद्धि की गई है। जो पेंशनर सातवें वेतनमान वाले हैं उनको 42 प्रतिशत और जो छठवें वेतनमान वाले हैं उनको 221 प्रतिशत की बढ़ोतरी करते हुए इसका लाभ देने का फैसला लिया गया है। महंगाई राहत वृद्धि से लगभग सरकार के खजाने में 410 करोड रुपए का अतिरिक्त भार संभावित है।
आदेश के अनुसार 80 वर्ष या उससे अधिक की आयु के पेंशनरों को देय अतिरिक्त पेंशन पर भी महंगाई राहत देय होगी। महंगाई राहत अधिवार्षिकी, सेवानिवृत्त, असमर्थता तथा क्षतिपूर्ति पेंशन पर देय होगी। सेवा से पदच्युत या सेवा से हटाए गए कर्मचारियों को स्वीकार किए गए अनुकंपा भत्ते पर भी महंगाई राहत की पात्रता होगी। परिवार पेंशन तथा असाधारण पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों को भी महंगाई राहत वित्त विभाग के प्रासंगिक आदेश अनुसार देय होगी। यदि किसी व्यक्ति को उसके पति, पत्नी की मृत्यु के कारण अनुकंपा के आधार पर सेवा में रखा गया है तो ऐसे मामलों में परिवार पेंशन पर महंगाई राहत की पात्रता नहीं होगी। यदि पति, पत्नी की मृत्यु के समय वह सेवा में हैं तो उसे पति, पत्नी की मृत्यु के कारण देय परिवार पेंशन पर महंगाई राहत की पात्रता होगी। ऐसे पेंशनरों जिन्होंने अपनी पेंशन का एक भाग सारांशीकरण कराया है, उन्हें महंगाई राहत उनकी मूल पेंशन पर देय होगी।

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