संघ और भाजपा को लेकर दिया था बयान
भोपाल। पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह मानहानि केस में मंगलवार को दोषमुक्त करार दिए गए। सांसद, विधायकों की अदालत (ग्वालियर) के जज महेंद्र सैनी ने माना कि केस चलाने योग्य नहीं है। भाजपा कार्यकर्ता और एडवोकेट अवधेश सिंह भदौरिया ने दिग्विजय के खिलाफ मानहानि केस दायर किया था। मामला 31 अगस्त 2019 का है। तब दिग्विजय सिंह ने एक बयान में कहा था कि जितने भी पाकिस्तान के लिए जासूसी करते पाए गए हैं, वे भाजपा, त्ै और बजरंग दल से पैसे ले रहे हैं।
बता दें कि दिग्विजय सिंह ने 31 अगस्त 2019 को भिंड में पत्रकार वार्ता में बयान दिया था। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा था कि एक बात मत भूलिए जितने भी पाकिस्तान के लिए जासूसी करते पाए गए हैं। बजरंग दल, भाजपा, आईएसआई से पैसा ले रहे हैं। इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। एक बात और बताऊं। पाकिस्तान के आईएसआई के लिए मुसलमान कम, गैर मुसलमान ज्यादा जासूसी कर रहे हैं। इस बयान के बाद भाजपा कार्यकर्ता और एडवोकेट अवधेश सिंह भदौरिया ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ मानहानि केस किया था।
अदालत से दोषमुक्त होने के बाद दिग्विजय सिंह ने कहा कि ’सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है। मैंने जो बयान दिया था वह प्रमाणित है। मैं अपने बयान पर आज भी कायम हूं, क्योंकि ध्रुव सक्सेना आईटी सेल का अध्यक्ष और 14 बजरंग दल के लोग पाकिस्तान की आईएसआई से पैसा लेकर जासूसी करते हुए पकड़े गए थे। मेरा यह आरोप है कि उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा क्यों नहीं चलाया गया, उनकी जमानत हो गई, उसके लिए अपील क्यों नहीं की गई?