मुख्यमंत्री ने कहा डकैती के धारा लगाना उचित नहीं लगता
भोपाल। ग्वालियर में जज की कार छीनने वाले मामले पर अब मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भी संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री ने पूरे मामले में जांच के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि ग्वालियर में युवकों पर कार्रवाई से जुड़े प्रकरण की जांच होगी। साथ ही युवकों पर डकैती की धारा लगाने को भी लेकर उन्होंने कहा कि यह अनाधिकृत रूप से सही नहीं है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि हाल ही में ग्वालियर में कुलपति की जीवन रक्षा से संबंधित प्रकरण में विद्यार्थी परिषद के दो युवकों पर की गई कार्रवाई और संपूर्ण घटना की जांच होगी। इस प्रकरण में युवकों ने अनाधिकृत रूप से हाईकोर्ट जज के वाहन के उपयोग और युवकों पर की गई कार्यवाही के संबंध में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने जांच के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिए हैं कि युवकों पर डकैती की धारा लगाना न्यायोचित नहीं लगता, क्योंकि युवक आपराधिक पृष्ठभूमि के नहीं हैं। यह मानवीय संवेदनाओं से जुड़ा मामला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरे संज्ञान में यह बात आई है। यह सही है कि युवकों का तरीका गलत था। संपूर्ण परिस्थितियों को देखते हुए जांच के पश्चात न्यायपूर्ण कार्रवाई किया जाना उचित होगा।
शिवराज ने लिखा चीफ जस्टिस को पत्र
पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कुलपति की जान बचाने के लिए जज की कार छीनकर इलाज कराने के मामले में जबलपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखा है। पत्र में शिवराज सिंह ने कहा कि युवकों का भाव किसी तरह का द्वेष या आपराधिक कार्य करने का नहीं था। उन्होंने उच्च न्यायाल से स्वतः संज्ञान लेने की बात कही है। साथ ही छात्रों के भविष्य को देखते हुए दर्ज प्रकरण को वापस लेकर छात्रों को क्षमा करने का अऩुरोध किया है।
यह था मामला
शिवपुरी पीके यूनिवर्सिटी के 68 साल के पूर्व वाइस चांसलर रणजीत सिंह यादव दिल्ली से झांसी जा रहे थे। तभी अचानक ट्रेन में उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। उसी ट्रेन में एबीवीपी संगठन से जुड़े हुए कुछ छात्र भी सफर कर रहे थे। उनकी तबीयत बिगड़ती देख छात्रों ने उन्हें ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर उतार दिया और इलाज के लिए रेलवे स्टेशन से बाहर ले आए। स्टेशन के बाहर एक हाईकोर्ट के जज की गाड़ी खड़ी थी। गाड़ी के ड्राइवर से उन्होंने जबरदस्ती गाड़ी लेकर वीसी को जयारोग्य अस्पतला पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस मामले में जज द्वारा की शिकायत पर दोनों छात्र हिमांशु श्रोत्रिय और सुकृत शर्मा के खिलाफ मध्यप्रदेश डकैती और व्यापार प्रभाव क्षेत्र अधिनियम (एमपीडीवीपीके अधिनियम), डकैती विरोधी कानून के तहत आरोप लगाया गया था। दोनों छात्र जेल में हैं उनकी जमानत भी नहीं हो रही है।