नई दिल्ली. डीजीसीए ने गो फर्स्ट एयरलाइन पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. ये मामला 55 यात्रियों के बिना ही विमान के उड़ान भर लेने के मामले से जुड़ा हुआ है. डीजीसीए ने इस मामले में एयरलाइन को नोटिस भेजा था. उसका जवाब संतोषजनक नहीं होने पर डीजीसीए ने 10 रुपये का जुर्माना ठोंक दिया है.
दरअसल 9 जनवरी को गो-फर्स्ट के एक विमान ने 55 यात्रियों को एयरपोर्ट पर बस में ही बैठा छोड़ दिया और उड़ान भर ली. नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने इस मामले को लेकर एयरलाइन को कारण बताओ नोटिस भेजा था. एयरलाइन ने 25 जून को अपना जवाब सबमिट किया. इस पर डीजीसीए ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि एयरलाइन, यात्रियों और सामानों की हैंडलिंग, फ्लाइट डिस्पैच, ग्राउंड हैंडलिंग जैसे तमाम उपायों को लेकर फेल साबित हुई है, इसलिए उस पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाता है.
पहले भी हो चुकी हैं ऐसी घटनाएं
भारतीय एयरलाइंस पिछले कुछ समय से लगातार चर्चा में बनी हुई हैं. कभी इंजन में आग लग जाती है. कभी फ्लाइट में लड़ाई-झगड़े हो जाते हैं. यहां तक कि एक यात्री ने तो अपनी एक महिला सहयात्री पर पेशाब तक कर दिया. 9 जनवरी को यात्रियों को बस में बिठाकर टरमैक तक ले जाया गया, लेकिन विमान ने उन्हें बस ही बैठा छोड़ कर उड़ान भर ली.