जीएसटी के तहत पान मसाला और सिगरेट पर इतना लगेगा टैक्स, जानें नई कीमत..

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केंद्र सरकार ने पान मसाला, सिगरेट और तंबाकू के अन्य उत्पादों पर GST कंपनसेशन सेस की अधिकतम सीमा को तय कर दिया है। इसे अधिकम खदरा मूल्य से भी जोड़ दिया गया है। सेस की अधिकतम दर फाइनेंस बिल 2023 में लाए गए संशोधनों के तहत हुआ है, जिसे लोकसभा में शुक्रवार को पास किया गया है। संशोधन के अनुसार, अब पान मसाला पर अधिकतम जीएसटी कंपनसेशन सेस खुदरा बाजार मूल्य का 51 प्रतिशत होगा। मौजूदा समय में सेस यथामूल्य पर 135 प्रतिशत लगाया जाता है।

क्या दर तय हुई?

तंबाकू की दर 4,170 रुपये प्रति हजार स्टिक और 290 प्रतिशत यथामूल्य या प्रति यूनिट खुदरा बिक्री मूल्य का 100 प्रतिशत तय की गई है। अब तक, उच्चतम दर 4,170 रुपये प्रति हजार स्टिक और 290 प्रतिशत यथामूल्य थी। उपकर 28 प्रतिशत की उच्चतम वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) दर के ऊपर और ऊपर लगाया जाता है।

वित्त विधेयक में संशोधन के माध्यम से लाए गए जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर अधिनियम की अनुसूची-I में परिवर्तन ने पान मसाला और तंबाकू उत्पादों पर लगाए जाने वाले अधिकतम उपकर को सीमित कर दिया है। हालांकि, कर विशेषज्ञों का कहना है कि इस बदलाव के बाद लागू मुआवजे के सटीक उपकर का पता लगाने के लिए जीएसटी परिषद को एक अधिसूचना जारी करने की आवश्यकता होगी।

AMRG एंड एसोसिएट्स के सीनियर पार्टनर रजत मोहन ने कहा कि GST मुआवजा उपकर कानून में नवीनतम संशोधन एक सक्षमता है जो GST परिषद को एक अधिसूचना के माध्यम से लागू कर दरों को पेश करने की अनुमति देगा। उन्होंने आगे कहा, ‘यह परिवर्तन पान मसाला और तंबाकू आपूर्ति करने वाली कंपनियों के लिए कराधान नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। हालांकि यह नीति इस क्षेत्र में कर चोरी को काफी हद तक रोक देगी, फिर भी यह आर्थिक दृष्टिकोण से एक प्रतिगामी योजना साबित हो सकती है।’

फरवरी में, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली और राज्यों के समकक्षों वाली जीएसटी परिषद ने पान मसाला और गुटखा व्यवसायों में कर चोरी को रोकने के लिए राज्य के वित्त मंत्रियों के एक पैनल की रिपोर्ट को मंजूरी दी थी। GoM ने सिफारिश की थी कि राजस्व के पहले चरण के संग्रह को बढ़ावा देने के लिए पान मसाला और चबाने वाले तम्बाकू पर मुआवजा उपकर लगाने के तंत्र को यथामूल्य से एक विशिष्ट दर-आधारित लेवी में बदला जाना चाहिए।

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