नकली दवा बनाने वालों पर सरकार की बड़ी कार्रवाई, 18 फार्मा कंपनियों के लाइसेंस रद्द

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नई दिल्ली. नकली दवा बनाने वाली फार्मा कंपनियों पर सरकार ने एक बड़ी कार्रवाई की है. जिसके चलते भारतीय दवा नियामक संस्था ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने 20 राज्यों की 76 कंपनियों का रिव्यू करने के बाद नकली दवाओं के निर्माण के लिए 18 फार्मा कंपनियों के लाइसेंस रद्द किए हैं. आधिकारिक सूत्रों के हवाले से मिली रिपोर्ट में अब तक सरकार की ओर से नकली दवा बनाने के मामले में जो कार्रवाई की गई है. उनमें हिमाचल प्रदेश की 70, उत्तराखंड की 45 और मध्य प्रदेश की 23 फार्मा कंपनियां शामिल हैं.

सूत्रों के हवाले से जिन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है. उनमें से ज्यादातर उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश में रजिस्टर्ड हैं.  देहरादून में पंजीकृत हिमालया मेडिटेक प्राइवेट लिमिटेड का लाइसेंस 30 दिसंबर  2022 को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया था. इस साल 7 फरवरी को इस कंपनी के 12 उत्पादों के निर्माण की अनुमति भी रद्द कर दी गई थी. हिमाचल प्रदेश के बद्दी में स्थित श्री साई बालाजी फार्माटेक प्राइवेट लिमिटेड को कारण बताओ व   निर्माण बंद करने का नोटिस जारी किया गया था. इसके अलावा ईजी फार्मास्यूटिकल्स ग्राम मांधाला तहसील कसौली जिला सोलन हिमाचल प्रदेशद्ध को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था. इसक बाद फिर शिकायतों के सत्यापन के बाद उत्पादन पर रोक के आदेश को रद्द कर दिया गया था. एथेंस लाइफ साइंसेज मौजा रामपुर जट्टान नाहन रोड काला अंब जिला सिरमौर हिमाचलद्ध को केवल कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था. लेबोरेट फार्मास्यूटिकल्स इंडिया लिमिटेड यूनिट राजबन रोड नारीवाला पांवटा साहिब हिमाचल को चेतावनी जारी की गई है.

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