भोपाल। प्रदेश के किसी भी शहर की नगर निगम सीमा में व्यापार करने के लिए सालाना 50 हजार रुपए तक फीस चुकानी पड़ सकती है। इसके अलावा वाहनों में एक जगह खड़े होकर या घूम-घूमकर व्यापार करने वालों को भी अब ट्रेड लाइसेंस फीस देनी होगी। यह शुल्क नगर निगम ट्रेड लाइसेंस के रूप में वसूल करेगा।
नए प्रावधान के मुताबिक अब सड़क की चौड़ाई, परिसर, गुमटी और वाहन के आधार पर ट्रेड लाइसेंस फीस देनी होगी। इसमें दो साल में पांच प्रतिशत की बढ़ोतरी का प्रावधान भी किया गया है। इसके लिए सरकार की तरफ से 18 अप्रैल को गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग के ट्रेड लाइसेंस-2023 के लागू प्रावधान के मुताबिक अब प्रदेश में नगर निगम,नगर पालिका और नगर परिषद क्षेत्र में संबंधित दरों के हिसाब से एक समान राशि चुकानी होगी।
विरोध भी हुआ शुरू
कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने राज्य सरकार द्वारा ट्रेड लाइसेंस का शुल्क बढ़ाये जाने का विरोध किया है। कैट के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र जैन, वरिष्ठ उपाध्यक्ष संदेश जैन,प्रदेश उपाध्यक्ष जितेंद्र पचौरी, कैट प्रदेश महिला कार्यकारिणी सदस्य सीमा सिंह चौहान, जबलपुर जिलाध्यक्ष रोहित खटवानी, जबलपुर जिला सचिव मनु शरत् तिवारी ने नोटिफिकेशन को वापस लेने की मांग की है।