कैबिनेट बैठक में लिया फैसला, 2133 करोड़ का आएगा अतिरिक्त भार
भोपाल। चुनावी साल में हर वर्ग को साधने में जुटी सरकार ने आज प्रदेश के 11 लाख डिफाल्टर किसानों का कर्ज का ब्याज माफ करने का फैसला लिया है। किसानों के कर्ज पर ब्याज माफ करने से सरकार पर करीब 2123 करोड़ रुपए का भार आएगा।
बैठक के बाद राज्य सरकार के प्रवक्ता और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से चर्चा करते हुए इस फैसले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बैठक में प्रदेश के जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों से संबद्ध प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (पैक्स) के 2 लाख रूपए तक के 11 लाख 19 हजार डिफाल्टर किसानों पर बकाया ब्याज की राशि 2 हजार 123 करोड़ रूपये माफ करने के लिए ब्याज माफी योजना को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री की घोषणा “जो किसान ऋण माफी के चक्कर में डिफाल्टर हो गये हैं, उनके ब्याज की राशि सरकार द्वारा भरी जायेगी“ के अनुरूप कैबिनेट द्वारा यह योजना मंजूर की गई। ऐसे डिफॉल्टर किसान, जिन पर प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (पैक्स) के 31 मार्च, 2023 की स्थिति में मूल एवं ब्याज को मिला कर 2 लाख रूपए तक का ऋण बकाया है, के ब्याज की भरपाई राज्य शासन द्वारा की जाएगी।
मिश्रा ने बताया कि योजना के अनुसार किसान पर अल्पकालीन फसल ऋण एवं मध्यकालीन परिवर्तित ऋण को ब्याज सहित मिला कर 2 लाख रुपए तक का ऋण 31 मार्च, 2023 तक बकाया होना चाहिए। डिफाल्टर किसानों को ब्याज माफी का लाभ लेने के लिये अपनी समिति में आवेदन करना होगा। डिफाल्टर किसानों के ऊपर बकाया ऋण एवं ब्याज आदि के विवरण वाली सूची को बैंक स्तर पर एक पोर्टल से सार्वजनिक किया जायेगा। साथ ही योजना में किसानों को कृषि कार्य के लिए खाद उपलब्ध कराने की विशेष सुविधा दी गयी है। जितनी राशि किसान द्वारा अपने ऋण खाते में नगद जमा की जाएगी, उतनी राशि तक का खाद वे समिति से ऋण के रूप में प्राप्त कर सकेंगे। योजना की अंतिम तिथि 30 नवंबर, 2023 नियत की गई है। योजना के विस्तृत निर्देश सहकारिता विभाग द्वारा जारी किये जाएंगे।
गेहूं खरीदी की तारीख बढ़ाई
गृह मंत्री ने बताया कि बैठक में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी की तारीख 10 मई से बढ़ाकर 20 मई की गई है। यह अवधि बुधवार को समाप्त हो रही थी। वर्षा और ओलावृष्टि की स्थिति को देखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है। साथ ही सहकारी समितियों को ऋण चुकाने की समय सीमा में भी वृद्धि की गई है। 30 अप्रैल तक बेची जाने वाली फसल पर मिलने वाला जीरो प्रतिशत ब्याज का लाभ अब 20 मई तक किया गया है।
कैबिनेट के अन्य फैसले
10 मई से मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान पुनः प्रारंभ हो रहा है, इसमें 67 तरह की सेवाएं चिन्हित की गई हैं। पहले चरण के लंबित प्रकरणों को निपटाया जाएगा एवं सीएम हेल्पलाइन में लंबित समस्याओं का निराकरण किया जाएगा।
मणिपुर से प्रदेश के 24 बच्चों को लाने एवं उनसे संवाद स्थापित किया जा रहा है। चीन में मृत हुई रीवा की बच्ची को भारत लाए जाने का खर्च मध्यप्रदेश सरकार वहन करेगी।
खंडवा जिले में खालवा, छतरपुर में गौरीहार और देवास में टोंकखुर्द में नवीन अनुविभाग सृजन की स्वीकृति दी।
रीवा हवाई पट्टी को भारत सरकार की रीजनल कनेक्टिविटी योजना में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने के लिये प्राधिकरण और राज्य शासन के बीच एम.ओ.यू. निष्पादित करने का निर्णय लिया गया।
भोपाल। चुनावी साल में हर वर्ग को साधने में जुटी सरकार ने आज प्रदेश के 11 लाख डिफाल्टर किसानों का कर्ज का ब्याज माफ करने का फैसला लिया है। किसानों के कर्ज पर ब्याज माफ करने से सरकार पर करीब 2123 करोड़ रुपए का भार आएगा।
बैठक के बाद राज्य सरकार के प्रवक्ता और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से चर्चा करते हुए इस फैसले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बैठक में प्रदेश के जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों से संबद्ध प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (पैक्स) के 2 लाख रूपए तक के 11 लाख 19 हजार डिफाल्टर किसानों पर बकाया ब्याज की राशि 2 हजार 123 करोड़ रूपये माफ करने के लिए ब्याज माफी योजना को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री की घोषणा “जो किसान ऋण माफी के चक्कर में डिफाल्टर हो गये हैं, उनके ब्याज की राशि सरकार द्वारा भरी जायेगी“ के अनुरूप कैबिनेट द्वारा यह योजना मंजूर की गई। ऐसे डिफॉल्टर किसान, जिन पर प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (पैक्स) के 31 मार्च, 2023 की स्थिति में मूल एवं ब्याज को मिला कर 2 लाख रूपए तक का ऋण बकाया है, के ब्याज की भरपाई राज्य शासन द्वारा की जाएगी।
मिश्रा ने बताया कि योजना के अनुसार किसान पर अल्पकालीन फसल ऋण एवं मध्यकालीन परिवर्तित ऋण को ब्याज सहित मिला कर 2 लाख रुपए तक का ऋण 31 मार्च, 2023 तक बकाया होना चाहिए। डिफाल्टर किसानों को ब्याज माफी का लाभ लेने के लिये अपनी समिति में आवेदन करना होगा। डिफाल्टर किसानों के ऊपर बकाया ऋण एवं ब्याज आदि के विवरण वाली सूची को बैंक स्तर पर एक पोर्टल से सार्वजनिक किया जायेगा। साथ ही योजना में किसानों को कृषि कार्य के लिए खाद उपलब्ध कराने की विशेष सुविधा दी गयी है। जितनी राशि किसान द्वारा अपने ऋण खाते में नगद जमा की जाएगी, उतनी राशि तक का खाद वे समिति से ऋण के रूप में प्राप्त कर सकेंगे। योजना की अंतिम तिथि 30 नवंबर, 2023 नियत की गई है। योजना के विस्तृत निर्देश सहकारिता विभाग द्वारा जारी किये जाएंगे।
गेहूं खरीदी की तारीख बढ़ाई
गृह मंत्री ने बताया कि बैठक में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी की तारीख 10 मई से बढ़ाकर 20 मई की गई है। यह अवधि बुधवार को समाप्त हो रही थी। वर्षा और ओलावृष्टि की स्थिति को देखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है। साथ ही सहकारी समितियों को ऋण चुकाने की समय सीमा में भी वृद्धि की गई है। 30 अप्रैल तक बेची जाने वाली फसल पर मिलने वाला जीरो प्रतिशत ब्याज का लाभ अब 20 मई तक किया गया है।
कैबिनेट के अन्य फैसले
10 मई से मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान पुनः प्रारंभ हो रहा है, इसमें 67 तरह की सेवाएं चिन्हित की गई हैं। पहले चरण के लंबित प्रकरणों को निपटाया जाएगा एवं सीएम हेल्पलाइन में लंबित समस्याओं का निराकरण किया जाएगा।
मणिपुर से प्रदेश के 24 बच्चों को लाने एवं उनसे संवाद स्थापित किया जा रहा है। चीन में मृत हुई रीवा की बच्ची को भारत लाए जाने का खर्च मध्यप्रदेश सरकार वहन करेगी।
खंडवा जिले में खालवा, छतरपुर में गौरीहार और देवास में टोंकखुर्द में नवीन अनुविभाग सृजन की स्वीकृति दी।
रीवा हवाई पट्टी को भारत सरकार की रीजनल कनेक्टिविटी योजना में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने के लिये प्राधिकरण और राज्य शासन के बीच एम.ओ.यू. निष्पादित करने का निर्णय लिया गया।