नई दिल्ली. 1 जुलाई से ही आपको रसोई गैस के लेकर इनकम टैक्स तक, बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे. क्योंकि हर महीने की शुरुआत में कई नियम बदले जाते हैं. ऐसे ही कई नए नियम एक जुलाई से लागू होने जा रहे हैं. जिनका आपकी जेब पर सीधा असर पड़ेगा. 1 जुलाई से होने जा रहे इन बदलावों के बारे में जानना आपके लिए बहुत जरूरी है. इनमें एलपीजी सिलेंडर की कीमत से लेकर क्रेडिट कार्ड पर टीसीएस लगाना तक शामिल है. जुलाई का महीने शुरू होने से पहले इन बदलाव के बारें में जरूर जान लें ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत न आए.
पेट्रोल-डीजल और गैस
सरकारी तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को पेट्रोल-डीजल की कीमत से लेकर गैस सिलेंडर तक के नए रेट जारी करती हैं. इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव जारी है. अगर इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें स्थिर रहीं तो तेल कंपनियां पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम करने पर विचार कर सकती है. ऐसे में अगले महीने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी देखने को मिल सकती है. इसके अलावा 1 जुलाई को एलपीजी गैस की कीमत में बदलाव हो सकता है. उम्मीद है कि अगले महीने एलपीजी की कीमतें भी सस्ती हो सकती हैं.
पैन आधार लिंकिंग
पैन के साथ आधार लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून है. इन दोनों डॉक्युमेंट्स को लिंक नहीं करने पर 1 जुलाई से आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरने में दिक्कत आ सकती है. ऐसे में किसी भी तरह की समस्या से बचने के लिए इसे आज ही लिंक करा लें. इससे पहले पैन-आधार को लिंक कराने की लास्ट डेट 31 मार्च थी.
इनकम टैक्स रिटर्न
त्तीय वर्ष 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है. टैक्सपेयर्स को हर साल आईटीआर फाइल करना होता है. ऐसे में अगर आपने अभी तक आईटीआर फाइल नहीं किया है तो समय रहते फाइल कर लें. अगर 31 जुलाई के अंदर आईटीआर फाइल नहीं किया गया तो ऐसी स्थिति में आपको 5000 रुपए जुर्माना भरना पड़ सकता है.
एडवांस टैक्स पेमेंट
अगर आपका आपका टैक्स 10 हजार रुपए से अधिक है तो आपके लिए इसे तय समयसीमा में भरना बहुत ही आवश्यक हैं. अगर आपने समय रहते एडवांस टैक्स पेमेंट नहीं किया तो पहली तीन किस्तों पर 3% और आखिरी किस्त पर 1% के हिसाब से कुल एडवांस टैक्स की राशि पर ब्याज देना होगा. इससे आपकी जेब का ही बोझ बढ़ेगा. इसलिए आपको 30 जून को ही एडवांस टैक्स पेमेंट कर देना चाहिए. 1 जुलाई से आप एडवांस टैक्स पेमेंट नहीं कर सकेंगे और न ही आगे मौका मिलेगा.
फुटवियर कंपनियों के लिए QCO जरूरी
1 जुलाई 2023 से देश में खराब क्वालिटी वाले फुटवियर के मैन्युफैक्चरिंग और बिक्री पर प्रतिबंध लगने जा रहा है. सरकार ने फुटवियर यूनिट्स को क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर (क्यूसीओ) लागू करने का आदेश दिया है. जिसके तहत फुटवियर कंपनियों के लिए QCO अनिवार्य कर दिया गया है. वर्ल्ड ट्रेड ऑग्रेनाइजेशन (डब्ल्यूटीओ) के नियमों का पालन करते हुए सरकार ने फुटवियर कंपनियों के लिए कुछ मानक पेश किए हैं. अब फुटवियर कंपनियों को इन नियमों के मुताबिक जूते-चप्पल बनाने होंगे. फिलहाल QCO के दायरे में 27 फुटवियर प्रोडक्ट शामिल हैं, लेकिन अगले साल बाकी 27 प्रोडक्ट भी इस दायरे में लाए जा सकते हैं.