भोपाल। जुड़वा बच्चों को अब सरकार सिंगल चाइल्ड मानेगी। जुड़वा बच्चे होने के बाद अगर सरकारी कर्मचारी या उनकी पत्नी नसबंदी कराते हैं, तो सरकार दो वेतनवृद्धि का फायदा भी देगी। सरकार की ओर से इस आषय का आदेष भी जारी किया गया है।
सामान्य प्रषासन विभाग द्वारा जारी किए आदेष में कहा गया है कि अफसरों और कर्मचारियों को जुड़वां संतान पैदा होने के बाद नसबंदी कराने पर दो अग्रिम वेतनवृद्धि की सुविधा दी जा सकेगी। इससे अब 11 जुलाई 2019 के पहले के मामलों में भी कर्मचारियों को वेतनवृद्धि मिल सकेगी। अभी यह 9 फरवरी 2017 से 11 जुलाई 2019 के बीच के मामलों में पहली डिलीवरी पर जुड़वां बच्चे पैदा होने पर नसबंदी कराने वालों को यह लाभ नहीं मिल पा रहा था।
बता दें कि सामान्य प्रशासन विभाग ने चार साल पहले 11 जुलाई 2019 को एक आदेश जारी किया था। जिसमें कहा गया था कि अब पहली डिलीवरी में जुड़वां बच्चे पैदा होने के बाद शासकीय सेवक के स्वयं या पति अथवा पत्नी के नसबंदी कराने पर उसे दो अग्रिम वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। यह लाभ आदेश जारी होने की तारीख से पहले के इस तरह के मामलों में भी दिया जाएगा।
सामान्य प्रषासन विभाग द्वारा जारी किए आदेष में कहा गया है कि अफसरों और कर्मचारियों को जुड़वां संतान पैदा होने के बाद नसबंदी कराने पर दो अग्रिम वेतनवृद्धि की सुविधा दी जा सकेगी। इससे अब 11 जुलाई 2019 के पहले के मामलों में भी कर्मचारियों को वेतनवृद्धि मिल सकेगी। अभी यह 9 फरवरी 2017 से 11 जुलाई 2019 के बीच के मामलों में पहली डिलीवरी पर जुड़वां बच्चे पैदा होने पर नसबंदी कराने वालों को यह लाभ नहीं मिल पा रहा था।
बता दें कि सामान्य प्रशासन विभाग ने चार साल पहले 11 जुलाई 2019 को एक आदेश जारी किया था। जिसमें कहा गया था कि अब पहली डिलीवरी में जुड़वां बच्चे पैदा होने के बाद शासकीय सेवक के स्वयं या पति अथवा पत्नी के नसबंदी कराने पर उसे दो अग्रिम वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। यह लाभ आदेश जारी होने की तारीख से पहले के इस तरह के मामलों में भी दिया जाएगा।