MP हाईकोर्ट ने BSC नर्सिंग की प्रवेश परीक्षा के रिजल्ट पर लगाई रोक, कहा सेशन बीतने के बाद एग्जाम का क्या औचित्य

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ग्वालियर. एमपी हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने बीएससी नर्सिंग की प्रवेश परीक्षा के रिजल्ट पर रोक लगा दी है. हाईकोर्ट ने मध्यप्रदेश सरकार को निर्देश देते हुए कहा कि सत्र बीत जाने के बाद प्रवेश परीक्षा कराने का क्या औचित्य है. हाईकोर्ट ने यह निर्देश ऑल इंडिया नर्सिंग इंस्टीटॅ्यूट एसोसिएशन द्वारा दायर याचिका पर दिए हैं.

एमपी के सरकारी कालेजों में बीएससी नर्सिंग में प्रवेश के लिए 7 से 9 जुलाई के बीच परीक्षाएं आयोजित की गई. प्रवेश परीक्षाओं को लेकर नर्सिंग ऐसोसिएशन द्वारा चुनौती दी गई थी. मामले में ऐसोसिएशन की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता जितेन्द्र शर्मा ने बताया कि जब इस कोर्स प्रवेश के लिए अंतिम तारीख 30 सितम्बर 2022 थी जिसे बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2022 किया था.

फिर भी एडमिशन के लिए तारीख नहीं बढ़ाई. इतना समय बीत जाने के बाद प्रवेश परीक्षा ली जाने का क्या औचित्य है. जबकि सेशन ही पूरा होने जा रहा है, फिर इसकी प्रवेश परीक्षा कैसे कराई जा सकती है. इस मामले में प्रदेश सरका से पूछा गया था कि जब नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से 31 अक्टूबर 2022 के बाद प्रवेश के लिए कोई तिथि नहीं बढ़ाई गई तो फिर फरवरी 2023 में प्रवेश के लिए किस नियम के तहत आवेदन बुलाए गए. इसके बाद 7 से 9 जुलाई 2023 के बीच प्रवेश परीक्षा किस नियम के तहत आयोजित की गई है. राज्य सरका की ओर से कोर्ट में इन सवालों को काई भी जबाव नहीं दिया गया है. इस आधार पर हाईकोर्ट की ग्वालियर बैंच ने प्रवेश परीक्षा के रिजल्ट पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है.

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