ऑल इंडिया परमिट की टूरिस्ट बसों के टैक्स को किया कम

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ट्रकों के पंजीयन में लगने वाले टेक्स भी होगा कम
भोपाल। प्रदेश में ट्रांसपोर्ट व्यवसाय को प्रोत्साहित करने तथा ऑल इंडिया परमिट की टूरिस्ट बसों के मध्यप्रदेश में पंजीयन को बढ़ावा देने के लिए परिवहन विभाग ने ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट की बसों के परमिट तथा ट्रकों के पंजीयन में लगने वाले टेक्स में बड़ी राहत प्रदान करते हुए एक महत्त्वपूर्ण निर्णय लिया है।
परिवहन मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत ने भोपाल स्थित निवास पर मिलने आए बस ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ एम.पी. के प्रतिनिधि-मंडल को बताया कि प्रदेश में पंजीकृत होने वाली ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट की बसों के मोटरयान कर में भारी कमी करते हुए अब प्रति सीट 700 रुपये की जगह 200 रूपये कर दिया गया है। राजपूत ने बताया कि दूसरे राज्यों में पंजीकृत होने वाली बसों को मध्यप्रदेश की ओर पंजीकृत कराने के उद्देश्य ने यह टैक्स कम किया गया है। इससे मध्य प्रदेश में पंजीकृत होने वाली ऑल इंडिया टूरिस्ट की बसों में वृद्धि होगी।
राजस्व एवं परिवहन मंत्री ने बताया कि प्रदेश में पंजीकृत होने वाले मालवाहक वाहनों पर उनके मानक मूल्य का 8 फीसदी लगने वाला टैक्स घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है। प्रदेश सरकार ने ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट की बसों में लगने वाला प्रति सीट का टैक्स तथा मालवाहक वाहनों के पंजीयन में लगने वाले टैक्स का भार घटाकर मोटरयान कराधान अधिनियम-1991 में बदलाव कर संशोधित टैक्स को प्रभावशील किया है।
घटते क्रम में लगेगा अन्य राज्यों से पंजीकृत होने वाले वाहनों का कर
दूसरे राज्यों से अनापत्ति प्रमाण-पत्र लेकर मध्यप्रदेश में पंजीकृत होने वाले वाहनों के टेक्स में भी बड़ा बदलाव किया गया है । दूसरे राज्यों से पंजीकृत होने वाले वाहनों के लिए मध्यप्रदेश मोटरयान कर जो पूर्व में नवीन वाहनों के हिसाब से लिया जाता था उसमें भारी कमी करते हुए अब वाहन की आयु के अनुपात में प्रतिवर्ष के मान से घटते क्रम में यह कर लिया जाएगा।

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