भोपाल। प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को अब 1 तारीख को वेतन मिल जाया करेगा। इसके लिए कोषालय से आदेश जारी किए गए हैं।
वरिष्ठ कोषालय अधिकारी वल्लभ भवन प्रदीप ओमकार ने बताया कि सभी शासकीय सेवकों को माह की 1 तारीख को वेतन प्राप्त होगा। इसके लिए सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को प्रत्येक माह 23 से 27 तारीख के बीच वेतन देयक कोषालय में प्रेषित करने हेतु लेख किया गया है , ताकि समस्त शासकीय सेवकों को माह की पहली तारीख को वेतन प्राप्त हो सके। साथ ही विलंब से देयक प्राप्त होने पर आहरण एवं संवितरण अधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी।
वेतनदेयक 26 तक करना होगा प्रेषित
वरिष्ठ कोषालय अधिकारी विक्रम छिरौल्या ने बताया कि कुछ कार्यालयों द्वारा मासिक वेतन के देयक नियत समय में कोषालय में प्रस्तुत नहीं किये जा रहें हैं, फलस्वरूप शासकीय सेवकों के वेतन में अनावश्यक विलंब होता है। शासन के निर्देशानुसार प्रत्येक माह की 1 तारीख को समस्त शासकीय सेवकों को वेतन भुगतान किये जाने के निर्देश हैं। साथ ही मध्यप्रदेश कोषालय संहिता 2020 के सहायक नियम में प्रावधानित है कि समस्त आहरण संवितरण कार्यालयों के प्रत्येक शासकीय सेवक का मासिक वेतन आगामी माह की 5 तारीख तक न होने की स्थिति में विलंब के लिये संबंधित आहरण संवितरण अधिकारी की जबावदेही होगी। वहीं भोपाल कलेक्टर आशीष सिंह के मार्गदर्शन में समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को सूचित किया गया है कि उनके कार्यालय के समस्त शासकीय सेवकों के वेतन देयक प्रत्येक माह की 26 तारीख तक कोषालय में पारित किये जाने हेतु प्रेषित करें