चुनाव आयोग ने जारी की गाइडलाइन
भोपाल। प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। जारी गाइडलाइन के तहत अब नेता पुतला नहीं फूंक सकेंगे। यह प्रतिबंधित किया गया है। दूसरी पार्टियों की सभाओं का भी विरोध नहीं कर सकते हैं। दूसरे दलों की सभा में सवाल पूछने वाले पर्चे फेंकना प्रतिबंधित हो गया है। निर्वाचन विभाग के अधिकारियों ने कहा कि इन गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाए।
गाइडलाइन के अनुसार उम्मीदवार या दल के नेता ऐसे कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकते, जिसमें उनकी मौजूदगी पर जातीय, धार्मिक और भाषाई विवाद में वृद्धि हो। किसी नेता या व्यक्ति के घर के सामने प्रदर्शन नहीं करना है। किसी दल या व्यक्ति विशेष का सभा स्थल पर कब्जा नहीं होना चाहिए। दल विशेष या व्यक्ति का चुनावी सभा के लिए मैदान पर कब्जा नहीं होगा। राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को दूसरे दलों के नेताओं या कार्यकर्ताओं की सार्वजनिक जीवन या निजी जीवन के पहलुओं की आलोचना नहीं करनी है। वोट पाने के लिए जाति या संप्रदाय की भावनाओं के आधार पर कोई काम नहीं करना है। पूजा स्थलों को निर्वाचन के प्रचार के मंच के रूप में इस्तेमाल नहीं करना है।
भोपाल। प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। जारी गाइडलाइन के तहत अब नेता पुतला नहीं फूंक सकेंगे। यह प्रतिबंधित किया गया है। दूसरी पार्टियों की सभाओं का भी विरोध नहीं कर सकते हैं। दूसरे दलों की सभा में सवाल पूछने वाले पर्चे फेंकना प्रतिबंधित हो गया है। निर्वाचन विभाग के अधिकारियों ने कहा कि इन गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाए।
गाइडलाइन के अनुसार उम्मीदवार या दल के नेता ऐसे कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकते, जिसमें उनकी मौजूदगी पर जातीय, धार्मिक और भाषाई विवाद में वृद्धि हो। किसी नेता या व्यक्ति के घर के सामने प्रदर्शन नहीं करना है। किसी दल या व्यक्ति विशेष का सभा स्थल पर कब्जा नहीं होना चाहिए। दल विशेष या व्यक्ति का चुनावी सभा के लिए मैदान पर कब्जा नहीं होगा। राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को दूसरे दलों के नेताओं या कार्यकर्ताओं की सार्वजनिक जीवन या निजी जीवन के पहलुओं की आलोचना नहीं करनी है। वोट पाने के लिए जाति या संप्रदाय की भावनाओं के आधार पर कोई काम नहीं करना है। पूजा स्थलों को निर्वाचन के प्रचार के मंच के रूप में इस्तेमाल नहीं करना है।