बिना पंजीयन बच्चों का आश्रय देने वाली संस्थाओं पर होगी कार्रवाई

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भोपाल। बाल कल्याण समिति और किशोर न्याय बोर्ड तथा महिला एवं बाल विकास के विशेषज्ञों ने अब ऐसी संस्थाओं को लेकर काफी गंभीर हुई है जिनमें बिना पंजीयन के बच्चों का आश्रय दिया जा रहा है। इन संस्थाओं पर सख्त कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है।
राजधानी भोपाल में समेकित बाल संरक्षण योजना मिशन वात्सल्य के तहत प्रशिक्षण सह कार्यशाला जिला पंचायत के सभाकक्ष में आयोजित हुई, जिसमें जिले के थानों में पदस्थ बाल कल्याण पुलिस अधिकारी, बाल कल्याण समिति एवं किशोर न्याय बोर्ड अध्यक्ष, परियोजना अधिकारी, पर्यवेक्षक धारा 54 में गठित जिला निरीक्षण समिति सदस्य व 170 प्रतिभागी शामिल हुए. इसमें विषय विशेषज्ञों ने प्रतिभागियों की क्षमता संर्वधन के लिए प्रशिक्षण दिया।  इसमें बताया गया कि किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 41 में विशेष कहा गया कि कोई संस्था संरक्षण वाले बालकों को आश्रय देती है तो उनका पंजीयन अनिवार्य है। किशोर न्याय अधिनियम 2015 एवं आदर्श नियम 2016 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 वात्सल्य पोर्टल पर देखरेख एवं संरक्षण वाले बालकों की प्रविष्टि दत्तक ग्रहण स्पॉन्सशिप-ऑफ्टर केयर योजना फॉस्टर केयर बाल आशीर्वाद के बारे में भी विस्तार से बताया गया। इस दौरान प्रतिभागियों से कहा कि यदि बच्चों को आश्रय देने वाली संस्था या संगठन के बारे में किसी को कोई जानकारी मिलती है तो इसकी जानकारी जिला कार्यक्रम अधिकारी जिला बाल संरक्षण अधिकारी, बाल कल्याण समिति एवं सक्षम प्राधिकारी को तत्काल दें।

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