जिलों के प्रभारी मंत्री ना होने के चलते जारी किया आदेश
भोपाल। प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद से कन्या विवाह योजना की तारीख को लेकर उहापोह की स्थिति निर्मित हो गई थी। पहले जिलों में विवाह के आयोजन की तारीख प्रभारी मंत्री तय करते थे, मगर अब तक मंत्रियों को जिले के प्रभार नहीं मिले हैं, इसके चलते सरकार ने कलेक्टरों को यह अधिकार दिए हैं कि वे कन्या विवाह योजना की तारीख तय करें।
सरकार बनने के बाद प्रदेश में कन्या विवाह योजना को लेकर तारीख तय करने में दिक्कते आ रही थी। इस योजना को लेकर अब सरकार ने फैसला लिया है कि योजना के तहत होने वाले विवाह की तारीख जिलों में कलेक्टर तय करेंगे। इस संबंघ में सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी कर कहा है कि जिला प्रभारी मंत्री नियक्त नहीं होने की स्थिति में वे ही विवाह की तिथियां निर्धारित करें।
उल्लेखनीय है कि निराश्रित, निर्धन परिवार की कन्या, विधवा, परित्यक्ता के सामूहिक विवाह हेतु राज्य शासन द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। चूंकि विवाह की तिथियां जिला प्रभारी मंत्री तय करते हैं और वर्तमान में ये प्रभारी मंत्री नियुक्त नहीं किये गये हैं, इसलिये प्रभारी मंत्री की नियुक्ति तक जिला कलेक्टर अस्थाई रुप से विवाह की तिथियां निर्धारित करेंगे।
भोपाल। प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद से कन्या विवाह योजना की तारीख को लेकर उहापोह की स्थिति निर्मित हो गई थी। पहले जिलों में विवाह के आयोजन की तारीख प्रभारी मंत्री तय करते थे, मगर अब तक मंत्रियों को जिले के प्रभार नहीं मिले हैं, इसके चलते सरकार ने कलेक्टरों को यह अधिकार दिए हैं कि वे कन्या विवाह योजना की तारीख तय करें।
सरकार बनने के बाद प्रदेश में कन्या विवाह योजना को लेकर तारीख तय करने में दिक्कते आ रही थी। इस योजना को लेकर अब सरकार ने फैसला लिया है कि योजना के तहत होने वाले विवाह की तारीख जिलों में कलेक्टर तय करेंगे। इस संबंघ में सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी कर कहा है कि जिला प्रभारी मंत्री नियक्त नहीं होने की स्थिति में वे ही विवाह की तिथियां निर्धारित करें।
उल्लेखनीय है कि निराश्रित, निर्धन परिवार की कन्या, विधवा, परित्यक्ता के सामूहिक विवाह हेतु राज्य शासन द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। चूंकि विवाह की तिथियां जिला प्रभारी मंत्री तय करते हैं और वर्तमान में ये प्रभारी मंत्री नियुक्त नहीं किये गये हैं, इसलिये प्रभारी मंत्री की नियुक्ति तक जिला कलेक्टर अस्थाई रुप से विवाह की तिथियां निर्धारित करेंगे।