तीन साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं मिलेगा स्कूलों में प्रवेश

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भोपाल। स्कूल शिक्षा विभाग ने स्कूलों में बच्चों के प्रवेश की उम्र की सीमा तय कर दी है। अब तीन साल से कम उम्र के बच्चों को प्रवेश नहीं मिलेगा। प्रदेश के सभी निजी और सरकारी स्कूलों में नियम लाया गया है। प्रदेश में आरटीआई के तहत आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र ने आदेश जारी कर दिया हैं।
स्कूल शिक्षा विभाग में स्कूलों में प्रवेश के लिए उम्र सीमा तय करते हुए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। छोटे बच्चों पर मानसिक तनाव न पड़े इसलिए उम्र सीमा तय की गई है। इस संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र के डायरेक्टर धनराजू एस ने कहा कि छोटे बच्चों पर पढ़ रहे मानसिक दबाव को कम करने के लिए राज्य शिक्षा बोर्ड द्वारा ये कदम उठाया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों के अनुसार पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक कक्षाओं में प्रवेश के लिए आयु सीमा निर्धारित की गई है। उक्त विभागीय आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए यह आयु सीमा निर्धारित की गई है। बाकी कक्षाओं में उम्र सीमा पहले की तरह ही रहेगी।
किस क्लास में कितनी उम्र
नर्सरी क्लास के लिए न्यूनतम उम्र 3 साल और अधिकतम उम्र 4 साल 6 माह।
केजी वन क्लास के लिए न्यूनतम उम्र 4 साल और अधिकतम उम्र 5 साल 6 माह।
केजी टू क्लास के लिए न्यूनतम उम्र 5 साल और अधिकतम उम्र 6 साल 6 माह।
कक्षा एक के लिए न्यूनतम 6 साल और अधिकतम उम्र 7 साल 6 माह निर्धारित की गई है।

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