दिनांक 16/02/24 को थाना मोहदा में उपस्थित आकर प्रार्थी ने रिपोर्ट लिखाई कि 15/02/24 उनकी नाबालिक बेटी स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी जो घर वापस नही आई पुलिस द्वारा प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना मोहदा में अपराध क्रमांक 34/24 धारा 363 भादवि का कायम कर विवेचना में लिया गया एवं बालिका की खोज आरंभ की गई, दिनांक 18/02/24 को नाबालिक बालिका के मिलने पर महिला पुलिस अधिकारी के समक्ष बालिका के कथन कराए गए जिसने बताया कि उसके स्कूल में पढ़ाने वाले अतिथि शिक्षक कार्तिक राठौड़ निवासी आदर्श धनौरा चौकी भीमपुर ने उसे बहला फुसला कर अपने साथ ले गया था एवं उसके साथ गलत काम किया है, जिसके बाद प्रकरण मे एससीएसटी एक्ट एवं पॉक्सो एक्ट की धाराओं का इजाफा किया गया एवं आरोपी कार्तिक पिता गजेंद्र सिंह राठौड़ उम्र 22 साल निवासी आदर्श धनौरा चौकी भीमपुर की तलाश शुरू की गई जो की घटना दिनांक से ही फरार हो गया था जिसे संभावित स्थानों में तलाश किया गया एवं तकनीकी साक्ष्यो को भी एकत्रित किया गया, आरोपी लगातार फरार होने से समाज में आरोपी के प्रति रोष होने एवं प्रकरण गंभीर प्रकृति का होने से श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बैतूल के द्वारा आरोपी पर 5000 रुपए इनाम की घोषणा की गई जिससे आरोपी का जल्द पता लगाया जा सके, इस हेतु थाने से एक टीम गठित की गई जो आरोपी की तलाश में सरगर्मी से जुट गई आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस लगातार विभिन्न स्थानों में दबिश दे रही थी और आरोपी के सभी संबंधियों के घर भी तलाश किया पुलिस द्वारा अपने मुखबिर तंत्र का उपयोग भी किया गया कड़ी मेहनत के बाद अंततः दिनांक 12/03/24 को आरोपी कार्तिक राठौड़ पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया जिसे विधिवत कार्यवाही के उपरांत दिनांक 13/03/24 को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
संपूर्ण कार्यवाही में एसडीओपी भैसदेही भूपेंद्र सिंह मौर्य, थाना प्रभारी मोहदा उनि नेपाल सिंह ठाकुर, सउनि मुजफ्फर हुसैन, आरक्षक प्रवेश, शंभू, देवलाल, सीताराम, सुधाकर की विशेष भूमिका रही।