भोपाल। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के चलते अब सरकारी विश्राम गृहों के राजनीतिक उपयोग के लिए प्रतिबंधित किए जाने के आदेश सरकार ने दिए हैं। अब विश्राम गृह परिसर जिला कलेक्टर की बिना अनुमति के आवंटित नहीं किए जा सकेंगे।
जारी आदेश अनुसार विश्राम गृहों का उपयोग राजनैतिक गतिविधियों के लिए नहीं किया जाएगा। विश्राम गृह परिसर में निर्वाचन की आदर्श आचरण संहिता का पालन करना आवश्यक होगा। जिला दंडाधिकारी की अनुमति के बिना विश्राम गृह किसी अन्य को आवंटित नहीं किया जाएगा। विश्राम गृह की विद्युत, पेयजल, सफाई आवश्यक फर्नीचर, काकरी और खानसामा एवं स्टाफ संबंधी अन्य व्यवस्थाएं नियंत्रक अधिकारी द्वारा परिसर में सुनिश्चित की जाएगी। जिला दण्डाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी भोपाल द्वारा प्रदत्त एवं समय-समय पर जारी सभी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। अनुविभागीय दण्डाधिकारी (समस्त) जिला भोपाल संबंधित नियंत्रणकर्ता के माध्यम से अपने-अपने क्षेत्र के विश्राम गृहों पर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराएंगे।
जारी आदेश अनुसार विश्राम गृहों का उपयोग राजनैतिक गतिविधियों के लिए नहीं किया जाएगा। विश्राम गृह परिसर में निर्वाचन की आदर्श आचरण संहिता का पालन करना आवश्यक होगा। जिला दंडाधिकारी की अनुमति के बिना विश्राम गृह किसी अन्य को आवंटित नहीं किया जाएगा। विश्राम गृह की विद्युत, पेयजल, सफाई आवश्यक फर्नीचर, काकरी और खानसामा एवं स्टाफ संबंधी अन्य व्यवस्थाएं नियंत्रक अधिकारी द्वारा परिसर में सुनिश्चित की जाएगी। जिला दण्डाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी भोपाल द्वारा प्रदत्त एवं समय-समय पर जारी सभी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। अनुविभागीय दण्डाधिकारी (समस्त) जिला भोपाल संबंधित नियंत्रणकर्ता के माध्यम से अपने-अपने क्षेत्र के विश्राम गृहों पर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराएंगे।