भोपाल। राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश कैडर के आईएएस, आईपीएस एवं आईएफएस अफसरों के मेडिकल बिलों की जांच हेतु समिति का गठन किया है। यह समिति उक्त अफसरों द्वारा राज्य के अंदर एवं राज्य के बाहर निजी अस्पतालों में कराये गये उपचार की कार्योत्तर स्वीकृति के लिये गठित की गई है।
इस संबंध में राज्य के चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति से जारी आदेश में कहा गया है कि उक्त अफसरों के चिकित्सा देयकों के भुगतान हेतु चिकित्सकीय दस्तावेजों एवं देयकों का परीक्षण संचालक चिकित्सा शिक्षा की अध्यक्षता में गठित समिति करेगी तथा समिति में संचालनालय चिकित्सा शिक्षा के वित्तीय अधिकारी, मेडिकल कालेज भोपाल के डीन एवं मेडिकल कालेजों में पदस्थ संबंधित विषय के विशेषज्ञ सदस्य रहेंगे। यह समिति चिकित्सा देयकों के दस्तावेजों की परीक्षण कर उसके भुगतान के संबंध में अनुशंसा करेगी जिसके आधार पर संबंधित प्रशासकीय विभाग अग्रिम कार्यवाही करेगा। उल्लेखनीय है कि उक्त तीनों सेवाओं के अफसरों एवं उनके आश्रितों द्वारा कराये उपचारों का भुगतान अखिल भारतीय सेवा परिचर्या नियम 1954 के अनुसार किया जाना है।
इस संबंध में राज्य के चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति से जारी आदेश में कहा गया है कि उक्त अफसरों के चिकित्सा देयकों के भुगतान हेतु चिकित्सकीय दस्तावेजों एवं देयकों का परीक्षण संचालक चिकित्सा शिक्षा की अध्यक्षता में गठित समिति करेगी तथा समिति में संचालनालय चिकित्सा शिक्षा के वित्तीय अधिकारी, मेडिकल कालेज भोपाल के डीन एवं मेडिकल कालेजों में पदस्थ संबंधित विषय के विशेषज्ञ सदस्य रहेंगे। यह समिति चिकित्सा देयकों के दस्तावेजों की परीक्षण कर उसके भुगतान के संबंध में अनुशंसा करेगी जिसके आधार पर संबंधित प्रशासकीय विभाग अग्रिम कार्यवाही करेगा। उल्लेखनीय है कि उक्त तीनों सेवाओं के अफसरों एवं उनके आश्रितों द्वारा कराये उपचारों का भुगतान अखिल भारतीय सेवा परिचर्या नियम 1954 के अनुसार किया जाना है।