नई दिल्ली. कॉमन सिविल कोड (समान नागरिक संहिता) को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई. बड़ा आदेश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिनमें राज्यों द्वारा बनाई जा रही कमेटियों के खिलाफ दलील दी गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें (राज्यों द्वारा कमेटियों का गठन) गलत क्या है? कमेटियों को चुनौती नहीं दी जा सकती है.
बता दें, कॉमन सिविल कोड लागू करने के लिए गुजरात और उत्तराखंड ने अपने यहां कमेटी का गठन किया है. कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर कैबिनेट में निर्णय लिया जाएगा. माना जा रहा है कि सभी भाजपा शासित राज्य अपने यहां कॉमन सिविल कोड लागू करने की दिशा में बढ़ रहे हैं. विपक्ष इसका विरोध कर रहा है.