पहले दर्ज हुई एफआईआर, अब जा सकता है पद

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कांग्रेस ने कमिश्नर को की शिकायत, मुश्किल में जनपद सदस्य
भोपाल।  मतदान केन्द्र में नाबालिग बच्चे को ले जाने और ईवीएम मशीन से मतदान कराने के मामले में जिला पंचायत सदस्य विनय मेहर की मुश्किलें बढ़ सकती है। एफआईआर के बाद अब उनका जिला पंचायत सदस्य का पद जा सकता है। लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अरुण श्रीवास्तव ने भोपाल कमिश्नर से शिकायत की है। उन्होंने धारा 40 के तहत पद से हटाने की मांग की है।
दरअसल, 7 मई को लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में भोपाल जिला पंचायत सदस्य विनय मेहर ने अपने नाबालिग बेटे से वोट डलवाया था। विनय मेहर ने वोट डालते समय का वीडियो बनाया और अपने फेसबुक अकाउंट  पर पोस्ट भी किया था। उन्होंने वीडियो के साथ लिखा ‘लोकतंत्र के महापर्व में मेरे बेटे के साथ मतदान केंद्र पहुंचकर वोट किया और मेरे बेटे को मैंने बताया भी अगर देश हित में वोट करना है तो सिर्फ और सिर्फ कमल के फूल पर करना’। नाबालिग बेटे से वोट डलवाने और वीडियो मामले में बैरसिया के खितावास पीठासीन अधिकारी संदीप सैन भेल को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। वहीं भोपाल कलेक्टर के निर्देश पर जिला पंचायत सदस्य विनय मेहर पर एफआईआर दर्ज की गई थी।
आपको बता दें कि वोट डालते वक्त का वीडियो बनाना कानून अपराध है। वहीं मोबाइल लेकर बूथ के भीतर प्रवेश करना मनाही थी। वीडियो वायरल होने के बाद जिला प्रशासन पर भी सवाल उठ रहे है कि ईवीएम तक मोबाइल कैसे पहुंचा।

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